देहरादून: एक अप्रैल से कई नियम बदल जाएंगे। कुछ चीजों में राहत मिलेगी, तो कुछ चीजें आम जनता को दिक्कतें दे सकती हैं। उत्तराखंड में महंगी बिजली के फैसले पर मुहर लग गई है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 9.64ः की बढ़ोतरी की है। नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने टैरिफ जारी किया। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।
जाने मौसम का हाल, ऐसा रहेगा मिजाज
इस साल नए वित्तीय वर्ष के लिए UPCL ने 16.96 प्रतिशत, UJVNL ने करीब दो और PITCUL ने नौ प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। इस पर जनसुनवाई के बाद आयोग ने करीब 12 प्रतिशत बढ़ोतरी का निर्णय लिया था। लेकिन आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की ही बढोतरी की है।
ये लिए गए निर्णय
- बिजली दरों में 9.64ः की बढ़ोतरी की गई है।
- प्रदेश के चार लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।
- आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है।
- करीब 7000 मत्स्य पालक अब कॉमर्शियल के बजाय कृषि उपभोक्ता के तौर पर बिजली का लाभ ले सकेंगे।
- 10 दिन में बिल का डिजिटल भुगतान करने पर उपभोक्ता को 1.50% और अन्य माध्यम से 1% की छूट मिलेगी।
- किसान अगर ट्यूबवेल का बिल एक माह में जमा कराएगा तो उसे 5ः की छूट दी जाएगी।
उत्तराखंड: 5 साल में 10 गुना बढ़ी मेयर की संपत्ति, गामा ने दी सफाई, क्या कार्रवाई करेगी सरकार?
किस श्रेणी में कितनी महंगी होगी बिजली |
घरेलू | 6.98% |
अघरेलु | 11.41% |
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी | 14.16% |
प्राइवेट ट्यूबवेल | 7.61% |
LT इंडस्ट्री | 11.21% |
HT इंडस्ट्री | 11.05% |
मिक्स लोड | 15.54% |
रेलवे | 22.12% |
EV चार्जिंग स्टेशन | 13.64% |